हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram Haryana) में एक ACP ने अदालत में जज को सही तरीके से सैल्यूट नहीं किया था. इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. सही से सैल्यूट न करने पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारी से जवाब मांगा तो उनका कहना था कि शर्ट टाइट होने की वजह से वह सही तरीके से सैल्यूट नहीं कर पाए थे.
ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने पुलिस आयुक्त से ACP के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. कोर्ट ने जब एसीपी से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि उनकी शर्ट टाइट होने की वजह से वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए.
यह मामला 8 फरवरी का है, जब ACP नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी अनिल को कोर्ट में पेश करने पहुंचे थे. आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो अंगुलियों से जज को सैल्यूट किया.
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ACP ने बताया टाइट थी शर्ट
इसके बाद अदालत ने ACP से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के बारे में पूछा. ACP ने जवाब देता हुए बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है. पहला तरीका सिर्फ आंखों की भौंह उठाकर, दूसरा माथे पर हाथ लगाकर और तीसरा पूरे तरीके से सैल्यूट करना. इसके बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि कोर्ट में मजाक करना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, इसलिए वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए.
इस मामले पर अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय चलती अदालत में, अदालत में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी (जज) को सैल्यूट करेगा, भले ही उलकी रैंक या स्थिति कुछ भी हो. अदालत ने पुलिस आयुक्त को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया है. साथ ही, मामाले की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने को कहा है. इस मामले की रिपोर्ट DCP वेस्ट करण गोयल कोर्ट में पेश करेंगे.
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Gurugram: ACP ने जज को दो उंगलियों से किया था सैल्यूट, ऐसी वजह बताई कि सब रह गए हैरान