देश की राजधानी दिल्ली में पारा गिरने के साथ-साथ आबोहवा भी खराब होने लगी है. यहां प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 (GRAP 3) लागू करने का फैसला किया है. ग्रैप-3 के दौरान दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूलों को पांचवीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) मोड पर चलाने का निर्देश दिया गया है.
सीएक्यूएम ने सोमवार को बयान जारी कर कहा, 'दिल्ली में एयर क्वालिटी एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीआरएपी-III की सिफारिशें फिर से लागू कर दी गई हैं.' ग्रैप-3 के प्रावधानों के तहत दिल्ली-NCR के सभी स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड पर चलाई जाएंगी.
ग्रैप-3 में क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां?
दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू रहने तक कंस्ट्रक्शन के कामों पर पाबंदी रहेगी. तोड़फोड़ और खुदाई का काम भी नहीं हो सकेगा. आवश्कयक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा. इसके चलते केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव कर सकती है.
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दिल्ली में AQI 350 के पार
देश की राजधानी एक तरफ शीतलहर की मार झेल रही है. वहीं वायु गुणवत्ता भी बेहद खराब श्रेणी में आ गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस और आयानगर क्षेत्र में 4.1 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 351 दर्ज किया गया. जो बहुत खराब श्रेणी में आता है.
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दिल्ली-NCR में फिर GRAP-3 लागू, हाइब्रिड मोड में चलेंगी क्लासेस, बीएस-4 गाड़ियों पर प्रतिबंध