डीएनए हिंदी: गणेश चतुर्थी उत्सव को लेकर सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में अलग-अलग फैसले किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह के लिए मना कर दिया जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ पीठ ने देर रात हुबली मेयर के ईदगाह मैदान में समारोह की अनुमति देने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की अनुमति देने के अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा और यहां की रस्मों की अनुमति के लिए परमिशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया.
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं. आज सुबह मीडिया से बातचीत में रानी चेन्नम्मा मैदान गजानन उत्सव महामंडल के संयोजक के गोवर्धन राव ने कहा कि रानी चेन्नम्मा मैदान नगर निगम का है इसलिए हमने समिति महामंडल की ओर से अनुरोध किया था कि यहां इस गणपति उत्सव की अनुमति दी जाए. आधे घंटे के अंदर हम गणपति की मूर्ति स्थापित कर देंगे. उन्होंने आगे कहा कि पूजा पारंपरिक तरीके से की जाएगी और हम नगर निगम के निर्देश के अनुसार इस त्योहार को 3 दिनों तक मनाने जा रहे हैं. हम दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे.
Karnataka High Court upheld authorities' decision to allow #GaneshChaturthi at Eidgah ground at Hubbali-Dharwad, rejects pleas challenging permission for allowing the rituals here.
— ANI (@ANI) August 31, 2022
Preparations underway for installing the Ganesh idol at the ground, visuals from this morning. pic.twitter.com/wpkaOWDzLQ
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में उत्सव की अनुमति नहीं दी
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की अनुमति देने से मंगलवार को इनकार कर दिया और उस जगह पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले 200 साल में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का ऐसा कोई समारोह आयोजित नहीं हुआ है. उसने मामले के पक्षों से विवाद के निवारण के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में जाने को कहा.
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न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शाम 4:45 बजे विशेष सुनवाई में कहा कि पूजा कहीं और की जाए. पीठ ने कहा, "रिट याचिका हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष लंबित है और सुनवाई के लिए 23 सितंबर, 2022 की तारीख तय हुई है. सभी सवाल/विषय हाईकोर्ट में उठाए जा सकते हैं." पीठ ने कहा, "इस बीच इस जमीन के संबंध में दोनों पक्ष आज जैसी यथास्थिति बनाकर रखेंगे. विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण किया जाता है."
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Ganesh Chaturthi 2022: हुबली के ईदगाह मैदान में चल रही गणेश उत्सव की तैयारियां, हाईकोर्ट ने दी रात में मंजूरी