डीएनए हिंदीः आज यानी 26 जनवरी को पूरे देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. आज हर कोई देशभक्ति के रंग में डूबा है और ऐसे मौके पर घरों, दुकानों, स्कूलों और अन्य संस्थानों समेत पूरे देश में तिरंगा फहराया जाता है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि तिरंगा फहराने के कुछ नियम और कानून होते हैं और उनका उल्लंघन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है.

कई बार ऐसा देखा जाता है कि देशभक्ति के जोश में लोग गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने के साथ-साथ उसे खरीद कर अपने कार, बाइक या अन्य वाहनों पर लगा लेते हैं. लेकिन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक गाड़ियों के ऊपर, बगल में या पीछे तिरंगे को लगाना गैर कानूनी माना गया है और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन तिरंगा लगा सकता है. 

गाड़ी पर कौन-कौन लगा सकता है तिरंगा

फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2022 के पैरा 3.44 के अनुसार  राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उप मंत्री अपने गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं. इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी अपने गाड़ी पर तिरंगा लगा कर चल सकते हैं.

आपको बता दें कि आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है इसलिए परेड में हर बार की तरह इस बार भी कई राज्यों की झांकियां शामिल होंगी. साथ ही वायुसेना के 50 विमान पराक्रम दिखाएंगे. इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिश्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी (Abdel Fattah El-Sisi) होंगे.
 

Url Title
Flag code of India dont ever put indian flag on your vehicle otherwise it can land you in legal issues
Short Title
भूल कर भी न लगाएं अपनी गाड़ी पर तिरंगा नहीं तो हो सकता है नुकसान, जानें नियम
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Created by
Updated by
Published by
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Indian Flag
Caption

Indian Flag

Date updated
Date published
Home Title

Flag Code of India: भूल कर भी न लगाएं अपनी गाड़ी पर तिरंगा नहीं तो हो सकता है नुकसान, जानें क्या है नियम