एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी 'एक्स' ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा किया है. एक्स ने आरोप लगाया कि भारत सरकार IT एक्ट के जरिए मनमाने ढंग से उसके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को ब्लॉक रही है. इससे भारत में उसके कामकाज को काफी नुकसान पहुंच रहा है. कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैरकानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है.
कंपनी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को हटाने से पहले लिखित में कारण बताना आवश्यक होता है. फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्ता होती है. चुनौती देने का भी अधिकार होता है, लेकिन भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कंटेंट हटाने में किसी भी नियम का पालन नहीं किया.
एलन मस्क की कंपनी ने क्या दिया तर्क?
याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार का IT Act की धारा 79 (3)(B) की गलत व्याख्या कर रही है. इसका उपयोग एक गैरकानूनी पैरेलल कंटेंट-ब्लॉकिंग सिस्टम बनता है, जो 2015 के श्रेया सिंघल मामले में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी प्लेटफॉर्म से कंटेंट को ब्लॉक अदालत के आदेश या धारा 69ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया फॉलो करके ही किया जा सकता है.
Grok AI को लेकर केंद्र ने मांगा जवाब
वहीं, केंद्र सरकार ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से उसके एआई चैटबॉट Grok को लेकर जवाब मांगा है. आरोप है कि chatbot हिंदी भाषा में गाली-गलौज करता है और अपशब्दों का इस्तेमाल बेलगाम कर रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) वर्तमान में इस मुद्दे की जांच कर रहा है. मंत्रालय ने कंपनी के पावरफुल एआई बॉट ग्रोक को ट्रेनिंग देने में इस्तेमाल किए गए डेटासेट पर एक्स से जवाब मांगा है.
बता दें, 2023 में Elon Musk द्वारा स्थापित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्सएआई द्वारा विकसित Grok को ओपनएआई के चैटजीपीटी और गूगल के जेमिनी जैसे मेनस्ट्रीम एआई मॉडल के विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
- Log in to post comments

Elon Musk X
Elon Musk की कंपनी 'एक्स' ने भारत सरकार पर लगाया कंटेंट ब्लॉक करने का आरोप, कर्नाटक HC में किया मुकदमा