लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने पोस्टल वोटिंग (Postal Ballot) को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके तहत उन कर्मचारियों को राहत दी गई है जो ड्यूटी की वजह से मतदान के दिन वोट नहीं डाल पाते हैं. चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार, मीडियाकर्मी, मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मी चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं.
चुनाव आयोग (EC) ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए पहचान किए जाने वाले आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं की श्रेणियों के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. मतदान के दिन कवरेज में लगे पत्रकार और आवश्यक सेवाओं में शामिल लोग विधानसभा चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, यह सुविधा लोकसभा चुनावों के लिए विस्तारित कर दी गई है.
चुनाव कवरेज करने वालों को मिलेगा PASS
डाक मतपत्रों के उपयोग के लिए पहचानी गई विभिन्न श्रेणियों में वे मीडियाकर्मी शामिल हैं, जिन्हें मतदान के दिन की चुनाव को कवर करने के लिए आयोग की मंजूरी से Pass जारी किए गए हैं. चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में जो मीडियाकर्मी मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं.
प्रवक्ता ने कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से Form-12D प्राप्त कर सकते हैं, जहां वे मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं. वे संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
Postal Ballot की पहले होती है काउंटिंग
बता दें कि पोस्टल बैलेट को डाक मतपत्र भी कहा जाता है. मतगणना के दौरान EVM वोटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है. इसके बाद ईवीएम की मतपेटी खोली जाती हैं. चुनाव आयोग तय करता है कि किन लोगों को पोस्टल बैलेट का अधिकार दिया जाए. उन लोगों को कागज पर छपे खास मतपत्र भेजे जाते हैं. वह अपने पसंद के प्रत्याशी पर टिक लगाकर डाक से चुनाव आयोग को मतपत्र लौटा देता है.
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लोकसभा चुनाव में इन लोगों मिलेगी पोस्टल-बैलेट से वोटिंग की सुविधा, EC ने जारी किया नोटिफिकेशन