सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 के तहत आपात उपायों में छूट देने से गुरुवार को इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए GRAP-4 अभी 2 दिसंबर तक लागू रहेगा. इस दौरान स्कूलों को छोड़कर पहले की तरह सभी चीजें पर पाबंदियां लागू रहेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-2 हटाने को लेकर CAQM को सोमवार तक रिपोर्ट देने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ‘कोर्ट कमिश्नर’ की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी GRAP-4 के तहत पाबंदियां लगाने में पूरी तरह विफल रहे. पीठ ने कहा, 'हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्कूलों को छोड़कर सभी चीजों पर पाबंदियां 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी. इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक बैठक आयोजित करेगा और ग्रैप-4 से ग्रैप-3 या ग्रैप 2 की ओर जाने के बारे में सुझाव देगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि ग्रैप-4 में दिए गए सभी उपाय लागू किए जाएं. पीठ ने कहा कि पाबंदियों को सुनिश्चित करने में गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए.
'4 बजे के बाद पराली जलाने की न दें सलाह'
वहीं, पीठ ने पंजाब की उस खबर पर भी संज्ञान लिया जिसमें लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और संगरूर ब्लॉक पटवारी यूनियन के अध्यक्ष ने खुले तौर पर किसानों को उपग्रह की नजर से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह देने की बात स्वीकार की थी. पीठ ने कहा कि हम इस खबर की सत्यता के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर यह सही है तो यह बहुत गंभीर बात है.
पंजाब अधिकारी किसी भी किसान को इस तथ्य का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते कि वर्तमान में दिन के कुछ घंटों के दौरान होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जा रही है. पंजाब सरकार को तुरंत सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करना चाहिए कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों. (PTI इनपुट के साथ)
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दिल्ली-NCR में इस तारीख से हट जाएगा GRAP-4! सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ढील देने वाले अधिकारियों पर हो एक्शन