Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा भी जहरीली हो जाती है. प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. ऐसे में वायु गुणवत्ता बेहद खराब न हो उसके लिए अभी से प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) 234 यानी 'खराब श्रेणी में पहुंच गया. यही नहीं, कई इलाकों में 300 पार भी एक्यूआई पहुंचा. यानी 'बहुत खराब' की श्रेणी में दर्ज किया गया. इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का पहला चरण लागू किया जा रहा है. मंगलवार सुबह आठ बजे से पहले चरण की बंदिशें लागू कर दी जाएंगी.
GRAP का पहला चरण लागू करने के लिए सोमवार को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया. साथ ही CAQM ने एक सिटीजन चार्टर भी जारी किया है. इस बैठक में पाबंदियों सहित 27 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने की घोषणा की गई.
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स्थानीय निकायों को निर्देश
आपको बता दें ग्रैप-1 तब लागू किया जाता है, जब शहर का एक्यूआई 200 के पार पहुंच जाता है और सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई 234 रहा. उपसमिति ने वायु गुणवत्ता मानदंडों में अचानक गिरावट को देखते हुए ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियों को कड़ाई से लागू करना अनिवार्य समझा है. इस दौरान सड़क किनारे भोजनालयों, होटलों एवं रेस्तरां में कोयले के इस्तेमाल पर पूर्णतया रोक रहेगी. यही नहीं स्थानीय निकायों को नियमित रूप से कूड़ा उठाने, सड़कों की नियमित रूप से मशीन से सफाई करने और पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है. उप-समिति ने सिटीजन चार्टर के जरिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, के बारे में भी बताया है.
इन बातों का रखें ध्यान
- अपने वाहनों के इंजनों को ठीक से ट्यून करके रखें.
- वाहनों में टायर का उचित दबाव बनाए रखें.
- अपने वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र रखें.
- लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें.
- वाहन के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या ईवी को प्राथमिकता दें.
- खुले स्थानों पर कूड़ा-कचरा न फैलाएं व निस्तारित न करें.
- 311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप आदि के माध्यम से वायु प्रदूषणकारी गतिविधियों की रिपोर्ट करें.
- अधिक से अधिक पौधे लगाएं.
- त्योहारों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाएं-पटाखों से बचें.
- 10-15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल वाहन न चलाएं.
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Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में कल से लागू होगा GRAP का पहला चरण, जानें किन-किन बातों का रखना होगा ख्याल