डीएनए हिंदी: दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. काम के घंटों के दौरान पुलिसकर्मियों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा नए निर्देशों के साथ पुलिसकर्मियों से किस तरह की अपेक्षा है, इसका भी जिक्र किया गया है. पुलिसवालों को हाथियार, सरकारी वाहन इत्यादि के साथ रील या वीडियो शेयर करने से मना किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट में तथ्य और भाषा को लेकर पूरी सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है. गाइडलाइंस में खास तौर पर कहा गया है कि पुलिस को लेकर जनता के मन में एक छवि है और उस गरिमा को बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए.
सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त हिदायत
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी की हैं. इसमें पुलिसकर्मियों के लिए कई तरह की हिदायतें दी गई हैं. नए निर्देशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा पोस्ट या वीडियो शेयर न करें जो राष्ट्र हित या आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ हो. इसके अलावा ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी न डालें जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील होती हैं. इसमें महत्वपूर्ण इमारतें, सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगहें शामिल हैं.
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सरकारी वाहन और हथियारों के प्रदर्शन पर रोक
सरकारी वाहन और ड्यूटी के लिए मिलने वाले हथियारों के साथ फोटो और वीडियो शेयर करने पर रोक लगाई गई है. पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक जानकारी वाली पोस्ट से दूर रहें. साथ ही गलत तथ्य या जानकारी देने वाले पोस्ट, उत्तेजक और भड़काऊ भाषा से बचने की हिदायत दी गई है. नए निर्देशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल विवेक से करें और ऐसा कोई कंटेंट शेयर न करें जिससे पुलिस की गरिमा औऱ छवि को धक्का पहुंचता हो.
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सोशल मीडिया पर बयानबाजी पर भी बैन
दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी विचाराधीन कैदी या लंबित मुकाबले को लेकर कोई भी अपडेट पुलिसकर्मी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं देंगे. इसके अलावा न्यायिक आदेश पर टिप्पणी या बयानबाजी पर भी रोक लगा दी गई है. पुलिस कर्मी किसी संदिग्ध या गिरफ्तार व्यक्ति के दोष या लंबित मुकदमों से जुड़ी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही इससे जुड़ी कोई जानकारी पोस्ट करेंगे. ट्रेनिंग और ड्यूटी अवधि का वीडियो और डिटेल शेयर करने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है.
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अब ड्यूटी पर बनाई रील्स तो खैर नहीं, दिल्ली पुलिस के लिए सख्त निर्देश