संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. बीजेपी की शिकायत पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की धक्कामुक्की के कारण बीजेपी के दो सांसदों को चोटें आईं. बीजेपी की सांसद फान्गनॉन कोन्याक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मेरे समीप आ गए थे, जिससे मैं बहुत असहज महसूस करने लगी.
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNC) की कई धाराएं लगाई हैं. हालांकि पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 (हत्या की कोशिश) को हटा दिया है. बाकि वो सारी धाराएं लगाई हैं जो शिकायत में दी गई थी.
राहुल गांधी पर इन धाराओं में केस
- धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- धारा 117: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
- धारा 125: दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे डाला
- धारा 131: आपराधिक बल का प्रयोग
- धारा 351: आपराधिक धमकी
- धारा 3(5): सामान्य उद्देश्य से काम करना
इन धाराओं में कितनी सजा?
- बीएनएस की इस धारा 115 के तहत दोषी पाए जाने पर एक अवधि कारावास की सजा होती है. जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा 10,000 रुपये जुर्मान से दंडित किया जा सकता है.
- धारा 117 के तहत गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध में अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है. इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल और धारा 351 में 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है.
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धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, BNS की इन धाराओं में हुआ केस, जानें कितनी है सजा