डीएनए हिंदी: दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट है. 1 अक्टूबर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में GRAP (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू कर दिया गया है. हालांकि, GRAP के पहले स्टेज के नियम तब लागू किए जाएंगे जब हवा की गुणवत्ता का इंडेक्स AQI 200 को पार कर जाएगा. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली-एनसीआर में 1 से 3 अक्टूबर तक हवा की गुणवत्ता ठीक रहेगी. दो साल पहले तक GRAP को 15 अक्टूबर से लागू किया जाता था. इस बार पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है और 1 तारीख से ही GRAP को लागू किया जा रहा है.
GRAP को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार पराली भी कम जलाई जाएगी. हालांकि, सितंबर के आखिर तक पराली जलाने की शुरुआत हो चुकी है. इनके नतीजे दशहरा के आखिर तक दिल्ली-एनसीआर में दिखने लगते हैं. यही वजह है कि इस बार दिल्ली के अलावा गुरुग्राम में भी पटाखों पर बैन लगा दिया गया है.
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GRAP के तहत क्या बदलेगा?
- दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की खरीद-बिक्री और इस्तेमाल पर बैन.
- डीजल जेनेरेटर के इस्तेमाल पर रोक, सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में होगा इस्तेमाल.
- खुले में कूड़ा जलाने पर होगा एक्शन.
- ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर होगा एक्शन.
- खुले में कंस्ट्रक्शन मटीरियल गिराने पर रोक.
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मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश अब खत्म हो चुकी है और हवाएं धीमी चलेंगी ऐसे में प्रदूषण बढ़ने पर उसका असर काफी ज्यादा दिनों तक रह सकता है. बता दें कि GRAP में चार स्टेज होते हैं और प्रदूषण बढ़ने के साथ ही इनका लेवल बढ़ाया जाएगा. इनमें नियम भी सख्त होते जाते हैं और आखिरी स्टेज में 50 प्रतिशत लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा.
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दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ GRAP, जानें किन चीजों पर आज से लगेगी रोक