डीएनए हिंदी: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है. सीबीआई कोर्ट अब इस मामले में 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई करेगी. सिसोदिया को आज विशेष जज एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया. जहां सीबीआई की तरफ से दलील दी गई कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की. कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड दो दिन और बढ़ा दी.
वहीं, मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि सीबीआई की रिमांड की दलील असाधारण है. आपके पास 15 दिन हैं अब आगे की रिमांड का मतलब नहीं बनता. कोर्ट को इस ओर ध्यान देना होगा कि आखिर रिमांड का सही कारण क्या है? इस पर जज ने सिसोदिया के वकील से कहा कि सीबीआई का कहना है कि उन्हें कुछ दस्तावेज तलाशनें हैं, जो गायब हैं. साथ ही दो लोगों के साथ आमने-सामने बैठाकर पूछताछ भी करनी है. इसलिए दो दिन की रिमांड बढ़ाई जाती है.
इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल को कस्टडी में रखकर जो दस्तावेज नहीं मिल रहे थे वो क्या मिल जाएंगे? ये रिमांड का आधार सही नहीं हो सकता.
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CBI ने क्या दी दलील?
विशेष जज एमके नागपाल कोर्ट को सीबीआई ने कहा कि गवाहों के सामने मनीष सिसोदिया को बैठाकर पूछताछ करनी है. कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों को भी बैठाकर पूछताछ की गई है. साजिश की जांच करनी है. डिजिटल एविडेंस रखकर पूछताछ करनी है. जज एमके नागपाल ने सीबीआई से केस डायरी मांगी है और पूछा है कि कितने घंटे पूछताछ की है? सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया को दवा दिलाने के चक्कर में एक दिन खराब हो गया. सिसोदिया ने उनसे दवा की मांग की थी.
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बता दें कि सीबीआई ने सिसोदिया की पांच दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने पर उन्हें विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष पेश किया. सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में मनीष सिसोदिया को बीते रविवार को गिरफ्तार किया था.
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96 घंटे की पूछताछ में भी सिसोदिया ने नहीं उगले राज, दो दिन की बढ़ी रिमांड, जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई