डीएनए हिंदी: साल 2017 में दो परिवारों के बीच विवाद हुआ. मामला अदालत तक पहुंचा. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बेहद नया और हैरान करने वाला फैसला दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों परिवार निगेटिव एनर्जी खत्म करने के लिए दो सौ-दो सौ पेड़ लगाएं. इतना ही नहीं इन परिवारों को यह भी कहा गया है कि अगले 5 साल तक ये परिवार इन 400 पौधों का ध्यान रखें और उन्हें पाल-पोसकर बड़ा करें. कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ ही मारपीट, हत्या के प्रयास और घर में घुसकर धमकाने के मामले का निपटारा कर दिया.

यह मामला 4 मार्च 2017 का है. एफआईआर के मुताबिक, एक परिवार के तीन लोग शिकायकर्ता के घर में घुस आए थे और कंबल बांटने के लिए आईडी कार्ड मांगने लगे. ये कंबल एक राजनीतिक पार्टी की ओर से बांटे जाने थे. दोनों पक्षों की राजनीतिक विचारधारा अलग थी इसी वजह से कहासुनी हो गई. यह कहासुनी मारपीट में बदल गई और फिर मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया.

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'जियो टैगिंग की संभावना भी तलाशें'
इसी मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, 'मेरा मानना है कि संबंधित पक्षों को समाज में योगदान देकर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना चाहिए. ऐसे में दोनों पक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में दो-दो सौ पेड़ लगाने का निर्देश दिया जाता है. इस मामले के जांच अधिकारी बागवानी विभाग से सलाह करें और जगह की पहचान करके याचिकाकर्ताओं को 15 दिन पहले सूचित कर दें.' अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी देखें कि क्या इन पौधों के लिए जियो टैगिंग की जा सकती है.

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कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट भी पेश की जाए जिसमें बताया जाए कि कहां और कितने पौधे लगाए गए हैं. बता दें कि इस मामले में जानबूझकर चोट पहुंचाने, घर में घुसने, हमला करने, गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी देने और गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में केस दर्ज करवाया गया था. कोर्ट ने कहा है कि दोनों परिवार अपने-अपने लगाए गए पौधों की 5 साल तक देखभाल भी करें.

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delhi high court orders two families to plant 400 plants to settle dispute
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दो परिवारों का था झगड़ा, हाई कोर्ट ने कहा- 400 पेड़ लगाकर खत्म करें निगेटिव एनर्
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दो परिवारों का था झगड़ा, हाई कोर्ट ने कहा- 400 पेड़ लगाकर खत्म करें निगेटिव एनर्जी