दिल्ली के मुख्यमंत्री (CM) Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. Kejriwal 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं. 2 जून को उन्हें सरेंडर करने को कहा गया था. इस मामले में केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह याचिका स्वीकार नहीं की. 

इलाज के लिए मांगे थे 7 दिन
दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. कुछ दिनों पहले ही केजरीवाल को 10 मई से 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई थी. साथ ही उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा गया था. 


ये भी पढ़ें-Ayodhya Ram Mandir को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने दबोचा आरोपी, सामने आया ये सच


आपको बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने  सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें CM ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी. उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था. हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार नहीं की है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात 
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला चीफ जस्टिस (CJI) लेंगे क्योंकि मुख्य मामले पर फैसला पहले से सुरक्षित है. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Url Title
delhi excise policy scam Arvind Kejriwal must surrender in tihar jail supreme court refuses plea
Short Title
Arvind Kejriwal 2 जून को ही लौटेंगे तिहाड़ जेल, SC ने नहीं सुनी जमानत की अर्जी
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
cm kejriwal new update
Date updated
Date published
Home Title

Arvind Kejriwal 2 जून को ही लौटेंगे तिहाड़ जेल, SC ने नहीं सुनी जमानत की अर्जी
 

Word Count
280
Author Type
Author