बीआरस (BRS) लीडर के. कविता की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. उन्होंने बेटे की परीक्षा का हवाला देकर जमानत की अपील की थी जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. दिल्ली शराब नीति मामले में कविता (K. Kavitha) को पिछले महीने अरेस्ट किया गया था. उसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. इस केस में आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेता आरोपी बनाए गए हैं. संजय सिंह को कुछ दिन पहले ही जमानत मिली है जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं.
बेटे की परीक्षा के नाम पर मांगी थी अंतरिम बेल
कोर्ट में के. कविता के वकील की ओर से दलील दी गई थी कि उनके बेटे की परीक्षा है. ऐसे वक्त में मां का साथ रहना जरूरी होता है और कोर्ट अंतरिम बेल दे. कविता के वकील ने तर्क दिया था कि परीक्षा के दौरान बच्चे को मां की जरूरत होती है और ये कमी पिता या भाई पूरी नहीं कर सकते हैं. किशोरवय में बच्चों को अपनी मां की ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है
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ED ने किया था जमानत का विरोध
प्रवर्तन निदेशालय ने कविता की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि कविता का बेटा 16 साल का है. साथ ही, घर पर उसे मेंटल सपोर्ट देने के लिए परिवार के बहुत सारे और लोग मौजूद हैं. शराब नीति केस में वह अहम किरदार हैं और जमानत पर गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं. एजेंसी को पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी की जरूरत है.
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ED का दावा, जांच के अहम पड़ाव पर पहुंच गई है एजेंसी
ईडी के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पहले भी आरोपी ने सबूतों को नष्ट करने का काम किया है. ईडी के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी इस केस में सफलता के कगार पर पहुंच गई है. ऐसे वक्त में मुख्य आरोपियों में से एक को जमानत मिलने पर केस की जांच प्रभावित हो सकीत है. वकील ने ये भी तर्क दिया कि के. कविता के बेटे के साथ पिता और बड़ा भाई भी हैं. कोर्ट ने जांच एजेंसी के तर्कों को स्वीकार करते हुए बेल याचिका नामंजूर कर दी है.
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BRS नेता के. कविता को नहीं मिली राहत, बेटे की परीक्षा के नाम पर मांगी थी बेल