केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसे कथित शराब घोटाला मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है.  विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को यह जानकारी दी गई जिन्होंने मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

15 दिन का समय था
इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म होने वाली है. अदालत ने 12 अगस्त को मामले में केजरीवाल और पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था. इस मामले में पहले ही सीबीआई को जांच की मंजूरी मिल चुकी है.


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केजरीवाल जेल में हैं
केजरीवाल 21 मई से जेल में हैं. मई में लोकसभा चुनावों के लिए उन्हें बहुत कम अवधि के लिए जमानत पर बाहर भेजा गया था ताकि वे अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकें. 

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Delhi Excise Policy Case Permission granted to prosecute CM Arvind Kejriwal CBI tells court
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Delhi Excise Policy Case: CM अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी
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Delhi Excise Policy Case: CM अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी, CBI ने कोर्ट को बताया
   

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