शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को एक लाख रुपये के मुचकले पर केजरीवाल को जमानत दे दी. अदालत ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी का आग्रह को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि एक लाख रुपये मुचकले पर केजरीवाल शुक्रवार यानी 21 जून को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.
सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुछ घंटे के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि केजरीवाल के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं, इसलिए उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए. जांच एजेंसी ने कोर्ट से जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने जांच एजेंसी का इस मांग को खारिज कर दिया.
3 जुलाई तक बढ़ाई गई थी न्यायिक हिरासत
वहीं, दिल्ली के सीएम के वकील ने अदालत में कहा कि केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है. उनके पास कोई सबूत नहीं है. इससे पहले बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी. केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था.
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'सत्य पराजित हो सकता है, परेशान नहीं'
केजरीवाल की जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है. AAP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. बीजेपी की ईडी की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है.' वही, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल का बाहर आना देश को मजबूती देगा.
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल को चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था.
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मनी लॉड्रिंग मामले में केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत