दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा है. ईडी की ओर से इस बार सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए सोमवार यानी 26 फरवरी को बुलाया गया है. इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 19 फरवरी 2024 को ED के सामने पेश होना था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए. AAP ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए तब कहा था कि ED के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है.
ED मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर सीएम केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है. इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जांच एजेंसी की हिरासत में हैं. दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है लेकिन वह पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं. उन्होंने समन को ही गैरकानूनी बताया है. इससे पहले ईडी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में उन्हें शनिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी.
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AAP ने ED के समन को बताया अवैध
आम आदमी पार्टी (AAP) ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए कहा था कि मामला अब अदालत के समक्ष है. AAP ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है. इससे पहले केजरीवाल 2 फरवरी, 31 जनवरी, 19 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर के ईडी के समन पर पूछताछ को नहीं पहुंचे थे. AAP ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया है. आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी को बार-बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
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ED ने अरविंद केजरीवाल को भेजा सातवां समन, 26 फरवरी को बुलाया