महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. उससे पहले सभी दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार को बारामती की एक अदालत ने समन भेजा है. यह समन 5 साल पहले उनके द्वारा कथित की गई टिप्पणी को लेकर है.

अजित पवार ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में उनकी सहयोगी रहीं और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को वोट नहीं देने को लेकर एक गांव में जलापूर्ति बंद करने की धमकी दी थी.

याचिकाकर्ता सुरेश खोपड़े के वकील सुमेश नेगुलपेली ने कहा कि अदालत ने अजित पवार को 16 दिसंबर को उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पूर्व अधिकारी खोपड़े उस चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के टिकट पर सुले के खिलाफ मैदान में थे.

अजित पवार की टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. नेगुलपेली ने गुरुवार को कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डी. पी. पुजारी ने आरोपों का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार होने के बाद पवार को समन जारी किया. (PTI इनपुट के साथ)

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court summons to Ajit Pawar Before Maharashtra Election Result 2024 Will have appear on 16 December
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महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से पहले अजित पवार की बढ़ी टेंशन, कोर्ट ने भेजा समन
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Maharashtra Result: महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से पहले अजित पवार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा समन

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