डीएनए हिंदी: हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा के मामले में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है. मोनू मानेसर के बाद पुलिस ने गुरुवार देर रात कांग्रेस विधायक मामन खान को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है. मामन खान पर हिंसा फैलाने का आरोप है. कांग्रेस विधायक को पुलिस ने दो बार समन भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए थे. उन्होंने हरियाणा हाईकोर्ट में इस केस को ट्रांसफर करने की अपील दायर की थी. कोर्ट में हरियाणा सरकार ने बताया कि नूंह हिंसा के बाद दर्ज प्राथमिकी में कांग्रेस विधायक मामन खान को भी आरोपी बनाया गया है.
सरकार ने यह भी दावा किया कि इस कदम का समर्थन करने के लिए पुलिस के पास फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत हैं. हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि मामन खान के खिलाफ सबूतों का उचित मूल्यांकन करने के बाद उन्हें 4 सितंबर को आरोपी बनाया गया था. सभरवाल ने कहा कि कांग्रेस विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
कांग्रेस विधायक बोले मुझे फंसाया जा रहा
वहीं, फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान ने अदालत का रुख कर गिरफ्तारी से राहत का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है जबकि हिंसा भड़कने के दिन वह नूंह में थे ही नहीं. विधायक के वकील ने सुनवाई के बाद कहा कि मामन खान को अभी पता चला है कि उनका नाम प्राथमिकी में है. न्यायमूर्ति विकास बहल मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को करेंगे.
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31 जुलाई को नूंह में भड़की थी हिंसा
बता दें कि नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेतृत्व में निकाली गई शोभायात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इसमें छह लोगों की मौत हुई थी. बगल के गुरुग्राम जिले में एक मस्जिद पर हमला कर दंगाइयों ने एक मौलवी की हत्या कर दी थी. इस हमले को भड़काने का मुख्य आरोप मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी पर लगा था. मोनू और बिट्टी ने शोभायात्रा से पहले एक विवादित वीडियो जारी किया था. जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी. पुलिस ने मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को भी गिरफ्तार कर लिया था.
विधायक ने अनुरोध किया कि नूंह में हिंसा से जुड़े सभी मामले एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) को स्थानांतरित कर दिए जाने चाहिए. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि एक एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है. इससे पूर्व विधायक को नूंह पुलिस ने दो बार जांच में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए. उन्होंने यह कहते हुए 31 अगस्त के लिए पुलिस समन का पालन नहीं किया कि उन्हें वायरल बुखार है. अपनी याचिका में मामन खान ने कहा कि 26 जुलाई से एक अगस्त तक वह गुरुग्राम स्थित अपने घर पर थे न कि नूंह में, लेकिन सरकार के वकील ने सुनवाई के बाद कहा कि सबूत मामन खान के दावे के खिलाफ हैं.
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अबतक 43 लोग गिरफ्तार
नंहू हिंसा मामले में प्राथमिकी के 52 आरोपियों में से 43 को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक आरोपी नियमित जमानत पर है. अदालत को जांच एजेंसी द्वारा उसके खिलाफ जुटाए गए सभी सबूतों से अवगत कराया गया. राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि सह-आरोपी तौफीक ने विधायक मामन खान का नाम लिया है. तौफीक को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. वहीं हिंसा के दौरान एक व्यक्ति पर गोली चलाने के आरोपी मोहम्मद कैफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
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नूंह हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन, मोनू मानेसर के बाद कांग्रेस विधायक गिरफ्तार