उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में चैत्र नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं. (CM Yogi Adityanath) ने नौ दिनों के नवरात्रि के दौरान सभी अवैध बूचड़खाने बंद करने और धार्मिक स्थलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में मीट-मछली और नॉनवेज दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है. 6 अप्रैल को रामनवमी के त्योहार के दिन पशु वध और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके अलावा, इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं. इसमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे.
सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चैत्र नवरात्रि के अवैध बूचड़खाने बंद रहेंगे. 5 प्वाइंट में समझें सीएम ने कौन से अहम आदेश दिए हैं:
1) धार्मिक स्थलों के पास अवैध पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. मंदिरों और धार्मिक जगहों के 500 मीटर के दायरे में मीट-मछली की दुकानें नहीं होंगी. प्रदेश में कहीं भी खुले में मांस की बिक्री नहीं की जाएगी.
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2) योगी आदित्यनाथ सरकार ने उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों के तहत, मांस-मछली बिक्री नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है. नवरात्रि के दौरान लाइसेंस धारक ही मांस-मछली बेच सकते हैं.
3) मीट-मछली, नॉनवेज कोई भी खुले में बिक्री नहीं करेगा. रामनवमी के दिन मीट-मछली की सभी दुकानें बंद रहेंगी.
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4) सीएम योगी ने चैत्र रामनवमी पर सभी जिलों के मंदिरों में 24 घंटे का श्रीरामचरितमानस का अखंड पाठ कराने के निर्देश दिया है. 5 अप्रैल से रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू होगा.
5) छह अप्रैल को श्रीरामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के सूर्य तिलक का आयोजन होगा. इसके साथ ही अखंड रामायण पाठ का समापन भी होगा.
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धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर रोक, चैत्र नवरात्रि पर CM योगी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिए ये आदेश