डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है. जिन संपत्तियों को वापस लिया जाना है, उनमें दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का नाम भी शामिल है. इसके अलावा कई मस्जिद, ईदगाह, दरगाह और कब्रिस्तान के नाम भी शामिल हैं. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था. अब सरकार दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेगी.

शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है. इस साल की शुरुआत में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड से 123 संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का फैसला लिया था, जिसमें मस्जिदें, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं. अप्रैल में केंद्र सरकार ने दिल्‍ली हाई कोर्ट को बताया था कि 1911 से 1914 के बीच उसने दिल्‍ली वक्‍फ बोर्ड के दावे वाली 123 संपत्तियों का अधिग्रहण किया था.

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UPA सरकार ने दी थी वक्फ को संपत्ति

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के दौरान साल 2014 में संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दिया गया था. इनमें से 61 का स्वामित्व भूमि एवं विकास कार्यालय (LNDO) के पास था और बाकी 62 संपत्तियों का स्वामित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास था. जानकारी के लिए बता दें कि  केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने वक्फ बोर्ड को भेजे नोटिस में उसे जरूरी कागजात पेश करने को कहा है, जिसमें बोर्ड बता सके कि ये संपत्तियां उसे क्यों दी जानी चाहिए.

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जामा मस्जिद समेत वक्फ बोर्ड से 123 संपत्ति वापस लेगी केंद्र सरकार, मिला नोटिस
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