डीएनए हिंदीः उन्नाव के चर्चित रेप केस (Unnao Rape Case) में बीजेपी के पूर्व विधाक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को जमानत मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया. बता दें कि सेंगर को दोषी ठहराए जाने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था.  

क्या है मामला 
उन्नाव में एक महिला के साथ बलात्कार के आरोप में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था. यह मामला 2017 का है. इस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था. इस मामले में सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके बाद उन्नाव रेप पीड़िता के रायबरेली जाने के दौरान 2019 में एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी थी. जिसके बाद 1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की एक निचली अदालत से मामले को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था. कुलदीप सिंह सेंगर इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उम्रकैद की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर रखी है.

क्यों दी गई जमानत
कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी गई है. कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए ही अंतरिम जमानत दी है. पूर्व विधायक की बेटी की शादी का प्रोग्राम 18 जनवरी से शुरू हो रहा है. जबकि आठ फरवरी को पूर्व विधायक की बेटी की शादी होगी.  

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BJP former Unnao MLA Kuldeep singh sengar get bail by Delhi High Court
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उन्नाव रेप कांड मामले में दोषी BJP के पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत
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उन्नाव रेप कांड मामले में दोषी BJP के पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत