डीएनए हिंदी: समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के मामले (Fake birth certificate case) में बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के खिलाफ चल रहे केस को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है. आजम खान की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया था कि यूपी (UP) में उन्हें इंसाफ नहीं मिल पायेगा.

कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
आजम खान की ओर से दाखिल इस याचिका की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में सुनवाई के लायक कोई वजह दिखाई नहीं देती है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस याचिका को हाईकोर्ट लेकर जाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के जल्द सुनवाई के निर्देश भी दे दिया हैं. 

बता दें कि इससे पहले नफरती भाषण के आरोप में आजम खान के खिलाफशहजादनगर थाने में दर्ज मुकदमे की सुनवाई मंलवार को कोर्ट में हुई थी. पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में दरोगा अनुराग चौधरी ने अपने बयान दर्ज कराए थे. आरोप है कि आजम खान संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. गौरतलब है कि योगी सरकार भी जौहर यूनिवर्सिटी पर इससे पहले कार्रवाई कर चुकी है.  

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Azam Khan got shock from the Supreme Court fake birth certificate case will not be transferred to UP
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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का केस UP के बाहर नहीं होगा ट्रांसफर