असम में बीफ खाने पर सरकार ने रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने राज्य के होटल, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक प्लेस में गोमांस (Beef Ban) परोसे जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि गौहत्या को रोकने के लिए असम सरकार 3 साल पहले कानून लेकर आई थी, जिसमें हमें काफी सफलता मिली है.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गोमांस सेवन पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नए प्रावधानों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है. हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा, ‘हमने रेस्तराओं, होटलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गोमांस परोसे जाने और खाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.
गौमांस को लेकर क्या था कानून?
असम में बीफ का सेवन करना गैरकानूनी नहीं था, लेकिन 3 साल पहले हिमंता बिस्वा सरकार असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 लेकर आई थी. जिसके तहत हिंदू, जैन और किसी मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के 5 किलोमीटर के दायरे में मवेशी वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध था. इस कानून को और सख्त बनाने का फैसला करते हुए सरकार ने पूरी राज्य में बीफ खाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया.
आज असम मंत्रिमंडल ने राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।#AssamBeefBan pic.twitter.com/Nhda2uQ3Gt
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 4, 2024
हाल ही में हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपने कुमार बोरा उन्हें पत्र लिखकर मांग करें कि गोमांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए तो वो लगा देंगे. दरअसल, कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने दावा किया था कि नगांव जिले के सामगुरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीफ पार्टी का आयोजन किया था.
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असम में बीफ खाने पर रोक, होटल-रेस्टोरेंट में नहीं परोसा जाएगा गोमांस, CM हिमंता बिस्वा का ऐलान