दिल्ली शराब नीति (Delhi Excise policy case) मामले में पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार (22 मार्च) को सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है. उन्हें 28 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड में भेजा गया है. कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए हर रोज आधे घंटे के लिए पत्नी सुनीता और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की भी छूट दी है. इसके अलावा, आप संयोजक के वकील की ओर से खराब सेहत का हवाला दिया गया था. कोर्ट ने आदेश किया है कि अगर उनकी सेहत की जरूरत के मुताबिक खाना नहीं मिलता है, तो वह घर से खाना मंगवा सकते हैं.
खराब सेहत को देखते हुए मिली छूट
अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने पीएमएलए कोर्ट में दलील दी कि वह लंबे समय से शुगर के मरीज हैं और उन्हें कुछ और भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं. उन की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ED को आदेश दिया है कि डॉक्टर्स की ओर से सुझाई गई डाइट ही उन् मिलनी चाहिए. अगर उन्हें जेल में स्वास्थ्य जरूरतों के मुताबिक खाना नहीं मिलता है, तो वह घर का खाना मंगवा सकते हैं.
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CCTV फुटेज की निगरानी में होगी पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाएगी. पूछताछ से संबंधित सभी फुटेज को सुरक्षित रखना होगा. इसके अलावा, सीआरपीसी के सेक्शन 41 (D) के तहत दिल्ली के सीएम अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से हर शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिल सकते हैं. अब 28 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोर्ट में पेशी होगी.
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ED ने बताया मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड
ईडी ने रिमांड नोट में अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए है. जांच एजेंसी के मुताबिक. दिल्ली की शराब नीति को बनाने और लागू करने में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक की महत्वपूर्ण भूमिका थी. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मास्टरमाइंड हैं. इस मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं.
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Arvind Kejriwal को जेल में मिलेगा घर का खाना, जानें क्यों दी कोर्ट ने यह छूट