दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह द्वारा केस में आगे की जांच करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. 

7 मई को होगा फैसला
जानकारी के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि घटना के दिन वह भारत में नहीं थे. हालांकि, कोर्ट ने अब आगे जांच करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में 7 मई को रॉउज एवन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर अपना फैसला सुना सकती है.


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क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि 18 जनवरी, 2023 को महिला पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत करीब 30 पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे. पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में 15 जून को धारा 354, 354 ए, 354 डी और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत केस दर्ज किया था. 

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amid lok sabha elections bjp mp brijbhushan singh gets shock court rejects petition of fresh investigation
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लोकसभा चुनाव के बीच, बृजभूषण को कोर्ट से बड़ा झटका
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लोकसभा चुनाव के बीच, बृजभूषण को कोर्ट से बड़ा झटका, नए सिरे से जांच की मांग खारिज
 

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