उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में मु्स्लिम छात्र को थप्पड़ लगवाने वाली महिला टीचर को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को टीचर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस दीपक वर्मा ने शिक्षक को 2 सप्ताह के अंदर कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने और नियमित जमानत के लिए अर्जी दायर करने का निर्देश दिया है.
इससे पहले निचली अदालत ने 16 अक्टूबर को आरोपी अध्यापिका की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद महिला टीचर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दो सप्ताह की अवधि या याचिकाकर्ता के निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के समय तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. पीड़ित छात्र के वकील कामरान जैदी ने बताया कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी अध्यापिका तृप्ति त्यागी के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323, 504 और 295ए सहित विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत भी अध्यापिका के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं.
क्या था पूरा मामला?
बता दें कि पिछले साल अगस्त में मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का वीडियो सामने आया था, जिसमें खुब्बापुर गांव में टीचर त्यागी कक्षा 2 में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र को दूसरे स्टूडेंट थप्पड़ मारने का निर्देश देती और सांप्रदायिक टिप्पणी करती हुई नजर आ रही थी. पुलिस ने इस घटना को लेकर अध्यापिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जबकि स्कूल को भी प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था.
हाईकोर्ट ने 10 नवंबर, 2023 को पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग कराने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं करने के लिए प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई थी. (PTI इनपुट के साथ)
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