डीएनए हिंदीः केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल पीएफआई (PFI) और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया है. इसके बाद सरकार ने इस संगठन और इससे जुड़े लोगों पर डिजिटल स्ट्राइक (Digital strike) कर दी है. सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े लोगों को सभी सोशल मीडिया अकाउंट को भारत में बंद कर दिया है. इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक के अकाउंट शामिल हैं.
केंद्र सरकार ने किया प्रतिबंधित
पीएफआई के खिलाफ आतंकवाद रोधी कड़े कानून यूएपीए (UAPA) के तहत बैन लगाया गया बै. बुधवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई. UAPA की धारा 10 के मुताबिक अब PFI की सदस्यता भी अपराध की श्रेणी में आएगी. किसी भी प्रतिबंधित संगठन का हिस्सा होने पर व्यक्ति को 2 साल की जेल हो सकती है. कुछ परिस्थितियों में दोषी को आजीवन कारावास और मौत की सजा भी दी जा सकती है.
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PFI से जुड़े ये संगठन भी हुए बैन
रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF)
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI)
अखिल भारतीय इमाम परिषद (AIIC)
मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय परिसंघ (NCHRO)
नेशनल विमेंस फ्रंट
जूनियर फ्रंट
एम्पावर इंडिया फाउंडेशन
रिहैब फाउंडेशन, केरल
ये अकाउंट हुए बंद
सरकार ने PFI, RIF, AIIC वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है. केंद्रीय एजेंसियों के आदेश के बाद दूरसंचार विभाग मामले में तेजी से एक्शन ले रहा है. फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया कंपनियों को इन संगठनों के खातों या पीएफआई से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने के लिए लेटर भेजे जा रहे हैं. इन संगठनों से जुड़े लोगों के उकाउंट भी बंद किए जा रहे हैं.
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बैन के बाद अब PFI पर डिजिटल स्ट्राइक, संगठन और नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट किए बंद