डीएनए हिंदी: बीते कुछ दिनों से खराब मौसम, धुंध और भारी कोहरे के कारण कई फ्लाइट लेट हो रही हैं. 10 से 15 घंटे तक की देरी से भी फ्लाइट भेजे जाने के मामले सामने आए हैं जिसके चलते यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है. अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन कंपनियों को अनुमति दे दी है कि अगर किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ करने में देरी होने की आशंका है तो उसे कैंसल कर दिया जाए. DGCA ने एयरलाइन कंपनियों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) भी जारी की हैं.

इस एसओपी में कहा गया है, 'बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद्द होने और उड़ान में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.' एसओपी एक रूपरेखा तैयार करती है जो एयरलाइनों को ज्यादा देरी के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए विशिष्ट उपायों का पालन करने के लिए बाध्य करती है, खासकर प्रतिकूल मौसम की स्थिति के मद्देनजर.

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यात्रियों को बताने होंगे सभी नियम
एसओपी के प्रमुख प्रावधानों में से एक यह है कि एयरलाइंस को सभी उड़ान टिकटों पर सीएआर (सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स) के संदर्भ को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा. यह सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को उनके अधिकारों और उड़ान रद्द होने या देरी की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया जाए. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले दो दिनों में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लगभग 600 उड़ानों में देरी हुई है और घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण 76 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.

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इससे देश के हवाईअड्डों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है. सूत्रों के अनुसार, अव्यवस्था का मुख्य कारण हवाईअड्डे के रनवे की सीमित परिचालन क्षमता है. भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि अगले तीन दिनों के दौरान पूरे उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा और उसके बाद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

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3 घंटे से ज्यादा लेट हो रही फ्लाइट को कैंसल कर सकेंगी कंपनियां, DGCA ने दे दी अन
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3 घंटे से ज्यादा लेट हो रही फ्लाइट को कैंसल कर सकेंगी कंपनियां, DGCA ने दे दी अनुमति

 

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