CT Ravi News: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा एमएलसी सीटी रवि को अंतरिम जमानत दे दी. उन्हें मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर द्वारा दायर 'अपमानजनक' टिप्पणी मामले में गिरफ्तार किया गया था. सीटी रवि ने कहा कि उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया.
क्या कहा सीटी रवि ने?
उन्होंने कहा कि हमारे संरक्षक (चेयरमैन) ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे खिलाफ यह झूठा मुकदमा है और उन्होंने मुझे आतंकवादी की तरह ट्रीट किया. उन्हें खुद इसका आत्ममंथन करना चाहिए. मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैंने कल रात और सुबह से ठीक से खाना नहीं खाया है. उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि, मुझे बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए.
न्यायमूर्ति एमजी उमा की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को उनकी रिहाई के लिए अंतरिम आदेश जारी किया. उस दिन पहले, भाजपा नेता को बेंगलुरु में जनप्रतिनिधि अदालत के सामने पेश किया गया था.
एमएलसी रवि ने उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नीत सिद्धारमैया सरकार पर 'तानाशाह' की तरह काम करने का आरोप लगाया. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कर्नाटक में 'पुलिस राज' है, जिसके कारण कानून का दुरुपयोग हो रहा है.
सीटी रवि का पलटवार
सीटी रवि ने भी बेलगावी के खानपुर पुलिस स्टेशन में एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कांग्रेस नेता लक्ष्मी हेब्बालकर, चामराजा हट्टीहोली, डीके शिवकुमार, सद्दाम और अन्य पर उनकी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया. मंत्री हेब्बालकर के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर गिरफ्तारी के बाद भाजपा एमएलसी विधान परिषद से निलंबित हैं.
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क्या था मामला?
गुरुवार को मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने पुलिस और विधान परिषद के अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबासाहेब अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के दौरान सीटी रवि ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
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जमानत मिलने के बाद बीजेपी के सीटी रवि का बड़ा आरोप, कहा- मेरे साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया