झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम की जिला कोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को कठोर सजा सुनाई. कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जबकि अन्य तीन आरोपियों 20 से 25 साल तक जेल में रहना होगा. इसके साथ कोर्ट ने सभी अभियुक्तों पर 20 से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया. दोनों मुकदमों की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में हुई.

पहला मामला हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने 22 जून 2021 को हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के केस में दो आरोपियों सुखलाल बिरुवा उर्फ गणेश बिरुवा और मनोज बिरुवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था. वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

आरोपी को 25 साल की कठोर सजा
वहीं, दूसरा मामला चक्रधरपुर थाना क्षेत्र का है. यहां तीन साल पूर्व महिला थाने में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में FIR दर्ज हुई थी. पुलिस ने केस के अनुसंधान के दौरान तीन लोगों उमेश गुड़िया उर्फ उमेश चंद्र गुड़िया, सन्नी गुड़िया एवं रेशेश बोदरा को गिरफ्तार किया था.  

कोर्ट ने उमेश गुड़िया को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अन्य दो आरोपियों सन्नी गुड़िया और रेशेश बोदरा को 20-20 साल की कठोर कारावास तथा 25-25 हजार रुपए जुर्माने लगाया.

(With IANS input)

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2 accused sentenced to life imprisonment and fined Rs 50,000 in gang rape case in Chaibasa Jharkhand
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चाईबासा गैंगरेप केस में कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई आखिरी सांस तक कैद की सजा
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Jharkhand: चाईबासा गैंगरेप केस में कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई आखिरी सांस तक कैद की सजा, 50,000 का जुर्माना

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