डीएनए हिंदी: केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने रेप के एक मामले में आरोपी साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर विजय बाबू (Vijay Babu) को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम संरक्षण की अवधि गुरुवार को 7 जून तक बढ़ा दी.अब सात जून को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति बी. कुरियन थॉमस ने साथ ही स्पष्ट किया कि यह अवधि शर्तों के अधीन बढ़ाई गई है और बाबू पीड़िता को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही मीडिया से बात करेंगे.

कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि अभिनेता विजय बाबू (Vijay Babu) से पूछताछ जारी है. बाबू के वकीलों ने अदालत को बताया कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. विजय बाबू बुधवार को कोचीन एयरपोर्ट पर उतरे और कुछ घंटों बाद उसी दिन हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुए.

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कोर्ट ने IO के सामने पेश होने के दिए थे आदेश
 उच्च न्यायालय ने 31 मई को पुलिस और आव्रजन विभाग से कहा था कि बाबू को एक जून को यहां आने पर गिरफ्तार न किया जाए. उच्च न्यायालय ने बाबू को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उन्हें दो जून तक मामले के जांच अधिकारी (IO) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. पुलिस के सामने एक जून को पेश होने के बाद उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई. अग्रिम जमानत के लिए बाबू की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश जारी किये थे.

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उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. उन पर एक महिला कलाकार का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने और फेसबुक पर पीड़िता की पहचान का खुलासा करने का आरोप लगाया गया है.

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rape case Actor Vijay Babu bail plea will be heard on June 7
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Rape के आरोप में Vijay Babu को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई
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Rape के आरोप में एक्टर Vijay Babu को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर 7 जून तक टली सुनवाई