साउथ एक्टर दर्शन (Darshan) बीते साल काफी चर्चा में रहे है. एक्टर का नाम एक फैन रेणुकास्वामी की हत्या (Renukaswamy murder case) में शामिल हुआ था, जिसके बाद वह लंबे वक्त तक जेल में भी रहे हैं. हालांकि वह कुछ वक्त से रिहा चल रहे हैं. इस बीच रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक अपडेट आया है. कन्नड़ एक्टर दर्शन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें देश भर में यात्रा देने की अनुमति दे दी है. इससे पहले दर्शन को बेंगलुरु और सत्र न्यायालय की सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी. 

दर्शन के वकील ने कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट भी मामले को देख रहा है, इसलिए उनके मुवक्किल को दिल्ली और अन्य स्थानों की यात्रा करनी होगी. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रसन्ना कुमार ने कहा कि दर्शन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी और अब वह पूरे देश में यात्रा करना चाहते हैं. वहीं अब अदालत ने दर्शन को देश भर में यात्रा करने की अनुमति दे दी है. 

दर्शन उनकी साथी पवित्रा गौडा और अन्य 15 आरोपी जमानत शर्तों के अनुसार 25 फरवरी को बेंगलुरु की स्थानीय अदालत में पेश हुए थे. हालांकि अन्य आरोपियों ने दावा किया कि पुलिस उन पर सरकारी गवाह बनने के लिए दवाब डाल रही थी. अन्य आरोपियों की ओर से पेश वकील सुनील ने अदालत से कहा कि पुलिस उनके मुवक्किलों पर सरकारी गवाह बनने का दबाव डाल रही है. उन्होंने कहा पुलिस को मामला योग्यता के आधार पर लड़ना चाहिए, दबाव नहीं बनाना चाहिए. कोर्ट ने इसपर आगे कहा कि अगर इस मामले में याचिका दायर की जाती है तो उस पर सुनवाई की जा सकती है. अदालत ने मामले को 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया. 

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जाने मामला

दर्शन, पवित्रा और 15 अन्य को चित्रदुर्ग के एक फैन रेणुकास्वामी के अपहरण और बेरहमी से हत्या के आरोप में 11 जून 2024 को गिरफ्तार किए गए थे. रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर इस बात से नाराज होकर पवित्रा को अपमानजनक और अश्लील संदेश भेजे थे कि दर्शन ने शादीशुदा होने के बावजूद उसके साथ संबंध बनाए रखा. बता दें दर्शन ने जेल में 131 दिन बिताए थे और उसके बाद 30 अक्टूबर 2024 को जेल से रिहा कर दिया गया था. दर्शन के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि पवित्रा ने ज्वैलरी और लग्जरी कारों को लेकर दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी के साथ कंपीट किया. उसने कथित तौर पर दर्शन पर उसके साथ पब्लिकली रूप से पेश होने के लिए दबाव डाला था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी के साथ देखा गया था.

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पवित्रा और विजयलक्ष्मी के बीच भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पब्लिकली बहस हुई, जिसके कारण दर्शन के फैंन ने उनका साइड लिया. पुलिस के मुताबिक विजयलक्ष्मी का सपोर्ट करने वाले रेणुकास्वामी ने पवित्रा की आलोचना की, जिसके कारण उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. कर्नाटक पुलिस ने दर्शन और अन्य को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.शीर्ष अदालत ने 24 जनवरी को कर्नाटक सरकार की फैन हत्या मामले में जमानत देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका के संबंध में दर्शन, पवित्रा और पांच अन्य को नोटिस जारी किया था. जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें और मामले के अन्य आरोपियों को हर महीने अदालत में पेश होने को कहा.

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Renukaswamy murder case Kannad Actor Darshan Get Relief From Karnataka High Court To Travel Across Country
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Renukaswamy murder case पर आया अपडेट, एक्टर Darshan को इस चीज में कर्नाटक हाई को
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Renukaswamy murder case पर आया अपडेट, एक्टर Darshan को इस चीज में कर्नाटक हाई कोर्ट ने दी राहत

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