डीएनए हिंदी: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' (Jayeshbhai Jordar) को हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. फिल्म के एक सीन को लेकर कानून लड़ाई के बीच इसकी रिलीज को मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने फिल्ममेकर्स को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं और फिल्म के जरिए दिए गए मैसेज की तारीफ भी की है. मामला फिल्म के एक सीन को लेकर था जिसे हटाने की मांग की जा रही थी. कई लोगों ने फिल्म पर पूरी तरह से बैन लगा देने की मांग भी उठाई थी.
कोर्ट ने दिए निर्देश
फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. वहीं, इससे पहले फिल्म के बच्चे का लिंग पता करने वाले दृश्यों को हटाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर पीठ ने सुनवाई के दौरान फिल्म के विवादित सीन देखे और इसके बाद कहा कि हम संदेश की सराहना करते हैं लेकिन इसके साथ ही लोगों को ये भी बताना होगा कि यह एक अपराध है. पीठ ने कहा कि फिल्म निर्माताओं से कहा कि सुनिश्चित करें कि डिस्क्लेमर दोनों समय पर दिखाया जाए.
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फिल्ममेकर्स करेंगे ये बदलाव
फिल्म निर्माताओं की तरफ से अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि फिल्म किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करती है और डिस्क्लेमर को अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी संबंधित दृश्यों में फौरन डाला जाएगा. इसके साथ ही ट्रेलर में भी दिखाए गए दृश्य में भी डिस्क्लेमर दिखाई देगा. इसके साथ ही केंद्र सरकार के अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने भी बताया कि फिल्म के ट्रेलर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित किया गया था और फिल्म निर्माताओं को एक डिस्क्लेमर लगाने के लिए कहा गया था.
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Jayeshbhai Jordar को रिलीज से दो दिन पहले मिली बड़ी राहत, जानें- किस शर्त पर माना दिल्ली हाई कोर्ट?