डीएनए हिंदी: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने हाल ही में टैक्स विभाग के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) का दरवाजा खटखटाया है. ये मामला ने साल 2012-13 और 2013-2014 के टैक्स की वसूली नोटिस से जुड़ा है. अनुष्का ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट (Sales Tax Department) के इस नोटिस को चुनौती दी है. इस मामले न्यायाधीश नितिन जामदार और अभय आहूजा ने सेल टैक्स विभाग से तीन हफ्ते में जवाब देने को का है. अनुष्का की इस याचिका पर सुनवाई अगले महीने यानी फरवरी की 6 तारीख को की जाएगी.
दरअसल, साल 2012-13 और 2013-2014 के टैक्स की वसूली से जुड़े एक नोटिस पर अनुष्का ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को चुनौती दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई होने पर ही पता चलेगा की केस किसके फेवर में रहता है. हालांकि, इससे पहले भी अनुष्का ने टैक्स कंसल्टेंट और वकील के जरिए याचिका दायर कर चुकी हैं जिस पर कोर्ट ने अनुष्का शर्मा को फटकार लगाई थी और एक्ट्रेस के वकील से पूछा था कि वो खुद क्यों याचिका दायर नहीं कर सकती हैं.
ये भी पढ़ें- वृंदावन पहुंच भक्ति में लीन नजर आए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, क्यूट फैमली Video पर फैंस ने लुटाया प्यार
पुरानी याचिका वापस लेने के बाद एक्ट्रेस ने नई अपील दायर की है. इस नई याचिका में अनुष्का शर्मा ने कहा है कि वो किसी भी प्रोडक्ट एड या ईवेंट में अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता या कार्यक्रम के आयोजकों के साथ एक तीन पक्षीय समझौते के तहत एक कलाकार की हैसियत से हिस्सा लेती हैं लेकिन अधिकारियों ने सेल्स टैक्स, फिल्म पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट के प्रचार और पुरस्कार समारोह में एंकरिंग पर लगाया था'.
ये भी पढ़ें- Ashneer Grover ने Virat Kohli को रिजेक्ट कर खरीद लिए थे 11 खिलाड़ी, Anushka Sharma को लेकर कही थी ऐसी बात
बता दें कि सेल्स टैक्स विभाग ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपए पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित बिक्री कर, जबकि वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये बिक्री कर लगाया था.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
Anushka Sharma ने टैक्स विभाग को दी चुनौती, नोटिस के खिलाफ पहुंच गईं बॉम्बे हाईकोर्ट