मेडिकल कोर्स में एडमिशन से जुड़ी NEET परीक्षा पर लगातार गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट आज इसी से जुड़ी NEET UG 2024 परीक्षा को रद्द करने की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है. हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
बता दें सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने और जांच पूरी होने तक काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
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एक ही एग्जाम सेंटर के 6 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स
बता दें बिहार पुलिस ने इससे पहले नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच की और पाया कि 4 जून को रिजल्ट जारी होने के बाद पूरे 720 में से 720 नंबर पाने वाले 67 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स ने एक ही सेंटर से एग्जाम दिया था. मामला सामने आने के बाद स्टूडेंट्स ने 1 जून को इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी.
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दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे स्टूडेंट्स
बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट अंडरग्रेजुएट की परीक्षाएं कराई थीं. परीक्षा कराने के दिन से ही एजेंसी स्टूडेंट्स के विरोध का सामना कर रही है. स्टूडेंट्स एनटीए पर परीक्षा को ठीक ढंग से न करवाने और स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं. स्टूडेंट्स यह मांग कर रहे हैं कि नीट यूजी की परीक्षा देशभर में दोबारा कराई जाए.
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Supreme Court Judgement on NEET
दोबारा होगा NEET UG 2024 एग्जाम? काउंसलिंग पर आया 'सुप्रीम' फैसला