डीएनए हिंदी: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक बार फिर से टैक्सपेयर्स (करदाताओं) को राहत दी है. जानकारी के मुताबिक जिन करदाताओं ने 2019-20 के वित्तीय वर्ष (financial year) के लिए आईटीआर (ITR) को ई-सत्यापित यानी कि वेरीफाइड नहीं करवाया है. ऐसे करदाता 28 फरवरी 2022 तक ई-वेरिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं. बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए करदाताओं के पास सिर्फ और दो दिन का वक्त बचा है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है.
कैसे भरें आईटीआर (ITR)?
आयकर विभाग के मुताबिक डिजिटल सिगनेचर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से वेरीफाई करना होता है. यह वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के अंदर करना जरूरी है.
आईटीआर भरने का तरीका
- सबसे पहलने https://www.incometax.gov.in पर जाएं.
- अब क्विक लिंक के अंतर्गत ई-वेरिफाई रिटर्न के आप्शन पर क्लिक करें
- इसके बाद जिस नंबर से आधार वेरीफाइड हो उसका नंबर इस्तेमाल करके ओटीपी (OTP) का इस्तेमाल करें.
- अब आपको ई-वेरिफाई स्क्रीन पर क्लिक करना होगा.
- आधार ओटीपी स्क्रीन पर 'आधार डिटेल को वेरिफाई करने के लिए सहमत हूं' को सलेक्ट करें.
- इसके बाद आधार ओटीपी जेनरेट करें आप्शन पर क्लिक करें.
- अब रजिस्टर्ड नंबर पर आए 6 अंकों के ओटीपी को दर्ज कर वैलीडेट (Validate) पर क्लिक करें.
- वेरिफाई होने पर सक्सेस मैसेज और ट्रांजेक्शन आईडी वाला पेज खुल जाएगा
- फाइलिंग पोर्टल पर दर्ज ई-मेल और मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा
आईटीआर की हार्ड कॉपी यहां भेज सकते हैं
इसके अलावा अगर करदाता को ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो करदाता अन्य विकल्प के तौर पर बंगलुरू में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (Centralised Processing Centre (CPC) ऑफिस में फाइल की गई आईटीआर (ITR)की हार्ड कॉपी भेज सकते हैं. हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान अगर आईटीआर-वी (ITR-V) फॉर्म से की गई है और पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि करदाता ने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है.
अगर आपने अभी तक आईटीआर (ITR) नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर लें.
- Log in to post comments