डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये करेंसी नोट को वापस लेने का फैसला किया है. जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं, वे 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में नोट बदल सकते हैं या अपने खाते में जमा कर सकते हैं. यह सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक उपलब्ध होगी. सरकार ने यह भी कहा है कि 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध रहेंगे.
लोग डरे हुए हैं कि कैसे 2000 रुपये के नोट लेने से बैंक इनकार न कर दे. लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इन नोटों को बदला जाएगा. क्या सीधे बैंक जाकर इसे जमा कर दिया जाएगा, आइए समझते हैं.
2000 रुपये के नोट कैसे बदलें या जमा करें?
23 मई के बाद से आप किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपये के 10 नोटों को एक बार में अन्य नोटों से बदल सकते हैं. यह सुविधा 30 सितंबर तक सिर्फ जारी रहेगी. इसके अलावा RBI, 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (RO) में 2000 रुपये के नोटों की अदला-बदली कर सकते हैं.
इसे भी पढ़ें- Notebandi 2.0: पढ़ें 2000 के नोट की ये A,B,C,D, अगर आपके पास है तो करने होंगे ये काम
s
इसे भी पढ़ें- Notebandi 2.0: काली कमाई करने वालों पर मोदी सरकार का बड़ा प्रहार, पढें 2000 के नोट को लेकर अब क्या होगा
अगर बैंक नोट न करे मंजूर तो क्या हो?
RBI ने कहा है कि अगर कोई बैंक नोट लेने से मना करे, अगर ग्राहक, बैंक की ओर से दिए गए सुझावों से संतुष्ट नहीं हो तो शिकायतकर्ता रिज़र्व बैंक यूनिफाइड लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है. ग्राहक RBI के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
Notebandi 2.0: कैसे एक्सचेंज होगा 2000 का नोट? जान लीजिए तरीका