डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैंक लॉकर (Bank Locker) के नियमों में बदलाव किया है. RBI के नोटिफेकेशन के मुताबिक, ये नए निमय 1 जनवरी 2023 से लागू हो गए हैं. अगर आप किसी बैंक में लॉकर लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए नए लॉकर एग्रीमेंट (Agreement) के बारे में जानना बेहद जरूरी है. इस मुद्दे पर डीएनए हिंदी ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (DBGB) के अधिकारी संजय कुमार से बात की.
संजय कुमार ने बताया कि आरबीआई ने सभी बैंक को ग्राहकों से लॉकर का एग्रीमेंट्स रीन्यू कराने का आदेश दिया है. रिन्यू कराने की वैसे तो आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 थी, लेकिन यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि सभी ग्राहकों को नया लॉकर अग्रीमेंट बनवाना होगा. इसको लेकर बैंक की तरफ से ग्राहकों के रजिस्टर मोबाइल पर SMS भी भेजा रहा है. इसके अलावा फोन करके भी सूचना दी जा रही है.
ये भी पढ़ें- 666 दिन में होगा पैसा ही पैसा, PNB के इस ऑफर के आगे सब हैं फेल
RBI ने क्या-क्या नियम बदले?
संजय कुमार ने बताया कि आरबीआई ने सबसे बड़ा बदलाव एग्रीमेंट को लेकर किया है. उन्होंने कहा कि पहले लॉकर में ग्राहक जो भी अपना सामान रखता था, उसकी जानकारी बैंक को नहीं देता था. लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं होगा. अब ग्राहक को लॉकर में रखे हर सामान की लिस्ट बैंक को देनी होगी. हालांकि, यह जानकारी ग्राहक के कागजों के साथ गोपनीय रखी जाएगी. दरअसल, बैंक में जब भी कोई हादसा हो जाता है तो अधिक मुआवजे लेने के लिए ग्राहक अपने लॉकर में ज्यादा सामान बताता है. ऐसे में बैंक को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.
ये भी पढ़ें- Post Office PPF Scheme: सिर्फ 417 रुपये का करें निवेश, मिलेगा 1 करोड़ रुपये का रिटर्न
कैसे करें लॉकर एग्रीमेंट?
लॉकर अग्रीमेंट के तहत बैंक ग्राहक को मुहर लगे कागज के साथ एक समझौता करता है. दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद लॉकर एग्रीमेंट की एक कॉपी ग्राहक को दी जाती है, जबकि एक बैंक के पास रहते ही. इस एग्रीमेंट में अधिकारों और जिम्मेदारियों को के बारे में बताया जाता है. कुमार ने बताया कि इस दौरान ग्राहक को यह सलाह भी दी जाती है कि वह साल में कम से कम एक बार अपने लॉकर का उपयोग जरुर करे.
जानिए बैंक के लॉकर अन्य नियम
- किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में बैंक शर्तों का हवाला देकर मुकर नहीं सकता. उसे नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना होगा. आग लगने या इमारत गिरने के कारण, तिजोरी में रखा कीमती सामान लूट लिए जाने या नष्ट हो जाने पर ग्राहक को बैंक 100 प्रतिशत भुगतान करेगा.
- बैंकों को यह सुनश्चित करना होगा कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है, जिससे ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में शर्तों का हवाला देकर बैंक आसानी से किनार कर सके.
- आरबीआई के नए नियमों के तहत सभी बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी होगी.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
Bank Locker Rule: RBI ने बैंक लॉकर के नियम बदले, जान लें नहीं तो हो जाएगा नुकसान