डीएनए हिंदी: इस बार आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू कर रही है. इसी के मद्देनजर सरकार ने देश की झंडा संहिता (Flag Code of India) में बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी. साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया जा सकता है. जानते हैं क्या है फ्लैग कोड और क्या है हर-घर तिरंगा अभियान-

Flag Code of India में क्या किया गया है संशोधन
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है. 20 जुलाई, 2022 को एक आदेश के जरिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 में संशोधन किया गया है. इसके बाद भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस तरह पढ़ा जाएगा - ‘जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है.’ इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी. 

इसी तरह, झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया, ‘राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा. यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना होगा.’ इससे पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी.

ये भी पढ़ें- 20 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा, जानें क्या है हर-घर तिरंगा अभियान, क्या होते हैं तिरंगा फहराने से जुड़े नियम

इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच जनभागीदारी से 20 करोड़ से ज्यादा घरों की छत पर तिरंगा फहराया जाएगा.  इसमें सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे. इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर-शोर से तैयारी कर रहा है. इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है. इसके लिए केंद्र सरकार ने तीन तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है. ये डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे.

जरूर रखें इन 7 बातों का ध्यान
1.  झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्येश्य के लिए नही किया जाएगा.
2. किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नही झुकाया जायेगा.
3. झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा. झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता है.
4. झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नही किया जाएगा.
5. किसी भी प्रकार का विज्ञापन/अधिसूचना/अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए.
6. झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा.
7. किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.  

Url Title
National Flag Code things you must know about timings decorum
Short Title
National Flag Code: क्या है नेशनल फ्लैग कोड, इसमें क्या किए गए हैं बदलाव, जरूर ज
Article Type
Language
Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Har Ghar Tiranga campaign
Caption

Independence Day of GOA


 

Date updated
Date published
Home Title

National Flag Code में किए गए हैं बदलाव, अब रात में भी फहरा सकेंगे झंडा, जानें इससे जुड़ी 7 अहम बातें