डीएनए हिंदी: देश की राजधानी नई दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने या ट्रैफिक चालान न भरने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कारवाई का फैसला लिया है. इस फैसले के तहत दिल्ली में जो भी वाहन मालिक ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करेगा उसके गाड़ी को ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा वो किसी दूसरे को भी अपनी गाड़ी ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर पायेगा. बता दें कि 5 चालान पेंडिंग होने के बाद उस गाड़ी को वाहन पोर्टल पर लेनदेन नहीं करने वाली गाड़ियों की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक, लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और चालान न भरने के मामले राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते जा रहे थे. जिसे रोकने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग को ये फैसला लेना पड़ा. बता दें कि इससे दिल्ली परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस काफी परेशान हो गई थी. इसी को रोकने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है. इस नियम के लागू होने के बाद लोगों को मजबूरन चालान भरना ही पड़ेगा.
लगभग 20,684 वाहन मालिकों ने 100 बार तोड़े नियम
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में वाहन चालक बार-बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं. इसमें सोचने वाली बात ये है कि लगभग 20,684 वाहन मालिकों ने 100 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को अनदेखा किया है. इतना ही नहीं इन वाहन मालिकों ने ट्रैफिक चालान भी अभी तक नहीं भरा है. इन मामलों में वृद्धि होता देख ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली परिवहन विभाग को इसकी सूचना दी. इसी को देखते हुए विभाग ने चालान न भरने वालों के वाहनों की जरूरी सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है.
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रोका जा सकता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के नियम व शर्तों के मुताबिक, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन लोगों के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रोक सकती है जिन्होंने कई चालान नहीं भरे हैं. इसके अलावा विभाग ने ये भी बताया कि जिनके वाहनों का चालान 90 दिनों से ज्यादा और 5 से ज्यादा पेंडिंग में है. उनके गाड़ियों को वाहन पोर्टल पर लेनदेन न करने वाली गाड़ियों की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा.
एक जानकारी से पता चलता है कि इस साल 2023 में 30 जून तक ट्रैफिक पुलिस ने कुल 58 लाख 81 हजार 261 वाहनों के लिए लगभग 2,63,96,367 चालान नोटिस भी जारी कर दिया है. इस नोटिस के हिसाब से 51,25,020 वाहन मालिकों ने 2,21,56,496 नोटिस को स्वीकार करने से मना कर दिया है. इसके अलावा इन नोटिसों में से 76,42,448 नोटिस उन गाड़ियों के हैं जिनके खिलाफ 20 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के आरोप हैं.
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