डीएनए हिंदी: भारत में, गिफ्ट पर टैक्स देना या न देना इस बात पर निर्भर करता है कि गिफ्ट किससे मिला है और उसकी कीमत कितनी है. सगे संबंधियों से मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना होता है. इसमें माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, बच्चे, दादा-दादी, नाना-नानी, पोते-पोतियों आदि शामिल हैं. इनसे मिले गिफ्ट की कोई भी कीमत, चाहे वह कितनी भी हो, टैक्स के दायरे में नहीं आता है.

दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य परिचितों से मिले गिफ्ट पर टैक्स देना होता है, लेकिन केवल उसी स्थिति में जब गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से अधिक हो. 50,000 रुपये से कम कीमत वाले गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना होता है.

नियोक्ता से मिले गिफ्ट पर भी टैक्स देना होता है, लेकिन केवल उसी स्थिति में जब गिफ्ट की कीमत 5,000 रुपये से अधिक हो. 5,000 रुपये से कम कीमत वाले गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना होता है.

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वसीयत के तहत मिले गिफ्ट पर भी टैक्स देना होता है, लेकिन केवल उसी स्थिति में जब गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से अधिक हो. 50,000 रुपये से कम कीमत वाले गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना होता है.

अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है, तो आपको उसकी कीमत का पता लगाना चाहिए. अगर गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से अधिक है, तो आपको उस गिफ्ट पर टैक्स देना होगा. टैक्स की गणना करते समय, आपको गिफ्ट की कीमत पर 30% की दर से टैक्स देना होगा.

टैक्स देना है या नहीं, यह जानने के लिए आप अपने आयकर सलाहकार से भी संपर्क कर सकते हैं.

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Tax on Diwali Gift: दिवाली गिफ्ट पर कब देना पड़ता है टैक्स? जानिए क्या है नियम
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Tax Rules on Diwali Gift: दिवाली गिफ्ट पर कब देना पड़ता है टैक्स? जानिए क्या है नियम

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