डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार यानी 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोट (RBI on 2000 Rupee Note:) को चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी है. RBI ने कहा कि जिस किसी भी कस्टमर के पास 2000 रुपये के नोट हैं वह 23 मई से लेकर 30 सितंबर, 2023 तक इसे बैंक में जाकर बदल सकते हैं. साथ ही RBI ने यह भी कहा कि ग्राहकों को परेशान होने की बिलकुल भी जरुरत नहीं है.
ANI ने RBI की सूत्रों के हवाले से बताया कि "2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर में रहेगा. RBI को उम्मीद है कि बैंकों से नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त काफी है. चलन में चल रहे 2000 रुपये के ज्यादातर नोट 30 सितंबर की तय सीमा तक आसानी से बैंक में वापस आ जाएंगे. ये RBI का एक रूटीन प्रोसेस है जिससे ग्राहकों को घबराने की जरुरत नहीं है."
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2000 रुपये से जुड़े बड़े अपडेट:
- 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर में रहेंगे.
- ग्राहक 2000 रुपये के नोट बैंक अकाउंट में जमा कर सकते है या RBI के 19 रीजनल ऑफिस में जाकर नोट बदल सकते हैं.
- 2000 रुपये के नोट को बदलने में कोई परेशानी नहीं आएगी. हालांकि अगर अमाउंट ज्यादा है तो बैंक KYC करने के लिए कह सकते हैं.
- ग्राहक 30 सितंबर तक एक दिन में 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं.
मालूम हो कि RBI ने 2000 रुपये के नोट की छपाई 2017 में शुरू की थी जिस दौरान 89 प्रतिशत नोटों को मार्केट में जारी किया गया था. लेकिन 2018-19 के बीच 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई और आज की तारीख में बाजार में कुल नोटों में दो हजार रुपये के नोटों की 10.8 ही बाजार में हिस्सेदारी रह गई है. RBI की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है.
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RBI on 2000 Rupee Note: 30 सितंबर के बाद भी लीगल रहेंगे 2 हजार के नोट! जानें RBI ने क्या कहा?