डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 32 मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटरों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. उन्हें अब ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अपना ऑपरेशन जारी रखने की अनुमति है. इस लिस्ट में Amazon (Pay) India Private, Razorpay Software Private, Pine Labs Private, Zomato Payments Private आदि शामिल हैं. केंद्रीय बैंक ने इससे पहले 17 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के रेगुलेशन के दिशा-निर्देशों पर सर्कुलर जारी किया था.
आरबीआई ने कहा कि भारतीपे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Bhartipay Services Private Limited) सहित 18 मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटर्स के आवेदन अंडर प्रोसेस हैं.
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यहां देखें पूरी लिस्ट:
1. 1Pay Mobileware Private Limited
2. Airpay Payment Services Private Limited
3. Amazon (Pay) India Private Limited
4. Cashfree Payments India Private Limited
5. Computer Age Management Services Limited
6. Digiotech Solutions Private Limited
7. Easebuzz Private Limited
8. Finlogic Technologies India Private Limited
9. Futuretek Commerce Private Limited
10. Google India Digital Services Private Limited
11. IndiaIdeas.com Limited
12. Infibeam Avenues Limited
13. Innoviti Payment Solutions Private Limited
14. In-Solutions Global Limited
15. Lyra Network Private Limited
16. Mpurse Services Private Limited
17. NSDL Database Management Limited
18. NTT DATA Payment Services India Limited
19. Open Financial Technologies Private Limited
20. Paymate India Private Limited
21. Paysharp Private Limited
22. Phi Commerce Private Limited
23. Pine Labs Private Limited
24. Razorpay Software Private Limited
25. Reliance Payment Solutions Limited
26. SRS Live Technologies Private Limited
27. Stripe India Private Limited
28. Tyche Payment Solutions Private Limited
29. Vay Network Services Private Limited
30. Worldline ePayments India Private Limited
31. Xsilica Software Solutions Private Limited
32. Zomato Payments Private Limited
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PayTM Payments Services और PayU Payments Private Limited ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में जारी रखने के लिए आवेदन RBI द्वारा वापस कर दिए गए हैं. हालांकि, उन्हें वापसी की तारीख से 120 दिनों के भीतर अप्लाई करने की अनुमति है और इस प्रकार इस शर्त के अधीन व्यापार जारी रख सकते हैं कि जब तक अन्यथा सलाह नहीं दी जाती तब तक कोई भी नया व्यापारी उनके साथ नहीं होना चाहिए.
पेमेंट और सेटलमेंट प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS Act) के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए 17 मार्च, 2020 तक मौजूद ऑनलाइन नॉन-बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को 30 सितंबर, 2021 तक RBI को आवेदन करना जरूरी था. जिसके बाद यह तारीख बढ़ा कर 30 सितंबर, 2022 तक कर दिया गया.
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RBI ने Amazon Pay सहित इन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स को दी मंजूरी, यहां देखें पूरी लिस्ट