डीएनए हिंदी: फेडरल, स्टेट और केंद्रीय स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के सदस्य हैं, अब एनपीएस खातों से आंशिक रूप से धन नहीं निकाल पाएंगे. दरअसल 23 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण (PFRDA) के सर्कुलर के बाद यह घोषणा हुई है. अब जो भी पब्लिक सेक्टर के सब्सक्राइबर पार्शियल अमाउंट निकालना चाहते हैं उन्हें नोडल एजेंसियों की मदद लेनी होगी.
दरअसल पीएफआरडीए ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है, "ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और पीओपी सहित नोडल अधिकारियों के वेरिफिकेशन और सत्यापन से बोझ को कम करने के लिए कोविड महामारी से निपटने के लिए एक विशेष छूट के रूप में ग्राहकों के लाभ के लिए स्व-घोषणा के माध्यम से एनपीएस के तहत आंशिक निकासी" कहा गया है.”
बता दें कि पेंशन फंड अथॉरिटी ने सरकारी क्षेत्र के अंशधारकों को कोविड महामारी (Covid) के दौरान सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए एनपीएस खातों से आंशिक निकासी की अनुमति दी थी. यह चुनाव उस समय किया गया था जब कई राज्यों ने रेगुलेटर से अपने कर्मचारियों के पेंशन फंड की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा था. राज्य पिछली पेंशन योजना (OPS) को बहाल करना चाहते हैं.
ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और पीओपी सहित नोडल अधिकारियों पर सत्यापन और प्राधिकरण के बोझ को कम करने के लिए, पीएफआरडीए ने जनवरी 2021 में एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें महामारी कोविड से निपटने के लिए एक विशेष व्यवस्था के रूप में ग्राहकों के लाभ के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से एनपीएस के तहत आंशिक निकासी की अनुमति दी गई थी.
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