डीएनए हिंदी: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत का बाजार नियामक म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) योजनाओं की एक नई केटेगरी की अनुमति देने की योजना बना रहा है. जहां एसेट मैनेजर के शुल्क आंशिक रूप से प्रदर्शन से जुड़े होंगे, रॉयटर्स ने एक ऑफिसियल डॉक्यूमेंट और एक मामले में सोर्स से सीधे परिचित होने की सूचना दी. रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि आंतरिक सेबी (SEBI) डॉक्यूमेंट के मुताबिक, अगर कोई फंड लगातार एक प्रासंगिक बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करता है और उच्च वार्षिक रिटर्न देता है, तो मार्केट वॉचडॉग अतिरिक्त शुल्क की अनुमति देना चाहता है.
योजना के मुताबिक म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के लिए वर्तमान में ली जाने वाली आधार फीस कम हो जाएगी और अतिरिक्त शुल्क प्रदर्शन पर आधारित होगा. अगर रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए और अगर सेबी (SEBI) इसे लागू करता है, तो भारत म्युचुअल फंड (Mutual Fund) के लिए प्रदर्शन से जुड़े शुल्क पेश करने वाले कुछ प्रमुख बाजारों में से एक होगा.
रॉयटर्स ने इस मामले में कहा कि "रेगुलेटर इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है क्योंकि यह देखा गया है कि कई एक्टिव तौर पर प्रबंधित फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पीछे छोड़ने में विफल रहते हैं." सूत्र ने बताया, 'अतिरिक्त शुल्क का विकल्प फंड को बेहतर रिटर्न देने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर काम कर सकता है.' किसी फंड ने चुने गए बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है या नहीं, इसका फैसला करने के लिए पिछले प्रदर्शन का इस्तेमाल किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रपोजल को इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेबी (SEBI) के म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) पैनल को भेजा गया है.
सामान्य प्रथा यह है कि ऐसे प्रस्ताव विचार-विमर्श के लिए आंतरिक पैनल को भेजे जाते हैं, जिसके बाद सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी जाती है और उसके बाद सेबी (SEBI) द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्रस्तावित बदलाव फीस की व्यापक समीक्षा का हिस्सा है, जो भारत का 39.46 ट्रिलियन रुपये (480.26 बिलियन डॉलर) का एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री वर्तमान में अपने निवेशकों से वसूलता है.
सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच (SEBI Chairperson Madhabi Puri Buch) ने 28 मार्च को कहा था कि म्युचुअल फंड (Mutual Fund) द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क पर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है. अभी तक, भारतीय एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को कुल व्यय अनुपात नामक शुल्क लगाने की अनुमति है, जो निवेश राशि के 0-2.25 प्रतिशत तक होती है. शुल्क में फंड के प्रबंधन से जुड़ी कुल लागत शामिल है.
सेबी (SEBI) फंड हाउसों को भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों से म्युचुअल फंड योजनाओं (Mutual Fund Schemes) में निवेश करने के लिए अधिक निवेशकों को आकर्षित करने और बिचौलियों को प्रोत्साहित करने के लिए मार्केटिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने की अनुमति देता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट में पहले दस्तावेज़ के मुताबिक हालांकि, सेबी (SEBI) ने भारत के 44 एसेट मैनेजर के निरीक्षण के दौरान गलत उदाहरण पाए, जिसमें एक ही निवेशक पर अलग-अलग फंडों द्वारा प्रोत्साहन शुल्क शामिल थे.
डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इस पर अंकुश लगाने के लिए, सेबी केवल तभी अतिरिक्त शुल्क लेने की अनुमति देगा जब कोई निवेशक पहली बार कोई म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) खरीद रहा हो.
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Mutual Fund: क्या SEBI के प्रस्ताव से म्यूचुअल फंड निवेशकों के मुनाफे में लग सकता है सेंध, यहां जानें