डीएनए हिंदी: पोस्ट ऑफिस (Post Office) कई प्रकार की योजनाएं प्रदान करता है, कुछ पर टैक्स कटौती मिलती है जबकि अन्य पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ योजनाएं इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं हैं. इसके अतिरिक्त, यदि लेनदेन की सीमा निर्धारित सीमा से अधिक है, तो TDS लागू होगा.
इसके विपरीत, अगर योजनाओं के भीतर किए गए लेन-देन सीमा के भीतर रहते हैं, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा. टीडीएस स्रोत पर कटौती को रेफर करता है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसे टैक्स चोरी को रोकने के लिए किसी व्यक्ति की आय से सीधे टैक्स एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. आइए डाकघर की योजनाओं के बारे में जानें, जिनमें से कुछ टीडीएस कटौती के अधीन हैं जबकि अन्य पर छूट प्राप्त है.
यह भी पढ़ें:
Credit Card Roadside Assistance: एक्सप्रेसवे पर कार हो जाए खराब, तो ऐसे मदद करेगा क्रेडिट कार्ड
डाकघर आरडी योजना: डाकघर आरडी योजना (Post Office RD Scheme) के लिए आम नागरिकों की सीमा 40,000 रुपये है, जबकि वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपये की उच्च सीमा का आनंद ले सकते हैं.
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit) में पांच साल की अवधि के लिए किए गए डिपॉजिट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. हालांकि, एक, दो और तीन साल की अवधि वाले टीडीएस टैक्स के अधीन हैं. इन कार्यकालों के दौरान अर्जित ब्याज भी टैक्स योग्य है.
डाकघर मासिक आय योजना खाता: अगर इस योजना (Post Office Monthly Income Plan Account) के तहत प्राप्त ब्याज 40,000 रुपये से 50,000 रुपये की सीमा से अधिक है, तो टैक्स लागू होते हैं. यह योजना धारा 80C के अनुसार टैक्सछूट के अंतर्गत नहीं आती है.
महिला सम्मान बचत पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: महिला सम्मान बचत पत्र योजना (Mahila Samman Bachat Patra) के तहत टीडीएस काटा जाता है, जबकि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) को धारा 80सी के तहत टैक्स छूट प्राप्त है.
NSC और PPF: NSC योजना के तहत, 1.5 लाख रुपये तक की राशि टैक्स फ्री है और अर्जित ब्याज पर TDS लागू नहीं होता है. पीपीएफ योजना टैक्स से पूरी तरह मुक्त है.
किसान विकास पत्र: हालांकि यह योजना (Kisan Vikas Patra) टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं है, लेकिन योजना की मेच्योरिटी पर निकाली गई राशि पर टीडीएस लागू नहीं होता है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
Post Office Schemes: इनकम टैक्स भरकर कमाना चाहते हैं पैसा! तो ऐसे करें निवेश