डीएनए हिंदी: कई बार हम अपने एक्टिव PPF अकाउंट को बहुत समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसकी वजह से अकाउंट बंद हो जाता है. बंद हो चुके PPF खाते को दोबारा चालू किया जा सकता है. इसके लिए आपको अपने खाते को खोले हुए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा. वहां आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा और साथ में कुछ डाक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक स्टेटमेंट
अगर आपका खाता बंद हुए 36 महीने से कम समय हुआ है, तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा. लेकिन अगर आपका खाता बंद हुए 36 महीने से अधिक समय हुआ है, तो आपको हर साल के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना देना होगा.
यह भी पढ़ें:
Tax Rules on Diwali Gift: दिवाली गिफ्ट पर कब देना पड़ता है टैक्स? जानिए क्या है नियम
ऑनलाइन भी चालू हो सकता है खाता
EPFO ने हाल ही में PPF खाते को ऑनलाइन चालू करने की सुविधा शुरू की है. इसके लिए आपको EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां "PPF Account Reactivation" सेक्शन में जाना होगा. फिर आपको अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना होगा. इसके बाद आपको अपने खाते को बंद होने का कारण बताना होगा और साथ में अपने आधार कार्ड की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी.
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, EPFO की तरफ से आपके खाते को चालू करने के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी भरने के बाद, आपका खाता चालू हो जाएगा.
खाता चालू करने के बाद, आप उसमें फिर से निवेश शुरू कर सकते हैं.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
बंद हो गया है PPF Account? जानें कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं चालू