डीएनए हिंदी: GST कौंसिल मंगलवार को अपनी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन, यूटिलिटी व्हीकल की परिभाषा और रजिस्ट्रेशन और आईटीसी का दावा करने के मानदंडों को कड़ा करने सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union finance minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली और राज्यों के प्रतिनिधियों वाली परिषद मल्टीप्लेक्स में बेचे जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर लागू जीएसटी रेट्स, कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब के आयात पर जीएसटी छूट और विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए भोजन (FSMP) पर भी स्पष्टीकरण दे सकती है. दुर्लभ बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता है.
इसमें अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की रूपरेखा और 'बजटीय सहायता योजना' के तहत 11 पहाड़ी राज्यों में पूर्ण सीजीएसटी और 50 प्रतिशत आईजीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए उद्योग की मांग को भी अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. परिषद जीएसटी पंजीकरण देने से पहले "उच्च जोखिम" आवेदकों के व्यावसायिक परिसर के अनिवार्य भौतिक सत्यापन के साथ-साथ जीएसटी अधिकारियों को पैन-लिंक्ड बैंक खाते (PAN linked bank account) के विवरण जमा करने के लिए कम समय प्रदान करने की संभावना है.
यह भी पढ़ें:
Tomato Price Hike: अभी और महंगा होगा टमाटर, क्यों नहीं कीमत में आएगी गिरावट?
साथ ही, जीएसटी कानून में एक नए नियम पर भी चर्चा होने की संभावना है जिसके तहत व्यवसायों को अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने या सरकारी खजाने में राशि जमा करने का कारण बताना होगा. कानून समिति, जिसमें केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारी शामिल हैं, ने राय दी है कि जहां जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) रिटर्न में प्राप्त आईटीसी एक निर्दिष्ट सीमा तक ऑटो-जनरेटेड स्टेटमेंट जीएसटीआर-2बी (GSTR-2B) के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की मात्रा से अधिक है, तो रजिस्टर्ड व्यक्ति ऐसा कर सकता है. ऐसे अंतर के बारे में पोर्टल पर सूचित किया जाए और अंतर स्पष्ट करने या ब्याज सहित अतिरिक्त आईटीसी का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए.
समिति ने सुझाव दिया है कि यदि अंतर 20 प्रतिशत से अधिक और 25 लाख रुपये से अधिक है तो प्रावधान लागू होना चाहिए. जीएसटी परिषद मंगलवार को अपनी 50वीं बैठक में समिति की सिफारिश पर अंतिम फैसला ले सकती है. बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो के टैक्सेशन पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा (Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma) द्वारा बुलाए गए 8 राज्यों के वित्त मंत्रियों के पैनल की रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.
GoM (मंत्रियों का समूह) के बीच एक व्यापक सहमति थी कि तीनों आपूर्तियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी (GST) लगाया जाना चाहिए, लेकिन गोवा के साथ ऑनलाइन गेम की टैक्सएबिलिटी पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिसमें सुझाव दिया गया है कि 18 प्रतिशत टैक्स केवल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाना चाहिए. पुरस्कार पूल में फीस और योगदान को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए.
टैक्सेशन रेट के साथ-साथ GGR पर टैक्स लगाया जाना है या मंच द्वारा ली जाने वाली फीस पर अंतिम दृष्टिकोण; या ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो के खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा. 28 प्रतिशत जीएसटी दर के ऊपर 22 प्रतिशत मुआवजा उपकर लगाने के लिए मल्टी यूटिलिटी वाहन (MUV) या बहुउद्देशीय वाहन या क्रॉसओवर यूटिलिटी वाहन (XUVs) के टैक्सेशन पर भी स्पष्टता की उम्मीद है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
GST Council की आज होगी मीटिंग, ऑनलाइन गेमिंग पर भी लगेगा टैक्स